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सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की संपत्तियों को नहीं बताया अवैध

सोशल मीडिया पर लीगल न्यूज पोर्टल लाइव लॉ के एक क्रॉप्ड न्यूज आर्टिकल का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है।
जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में वक्फ बोर्ड वाली संपत्तियों को अवैध और अमान्य करार दिया है।
वायरल स्क्रीनशॉट के साथ किया जा रहा दावा गलत है। मूल आर्टिकल में वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर ऐसा कोई उल्लेख नहीं है।
वक्फ बोर्ड के कामकाज और उसकी शक्तियां फिलहाल जांच के दायरे में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अगस्त 2024 में संशोधन विधेयक पेश करके इसमें बदलाव की मांग की है।