
किसी भी महिला के बॉडी स्ट्रक्चर पर कमेंट करना यौन टिप्पणी है। ये यौन उत्पीड़न के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। ऐसा कहना है केरल हाईकोर्ट का।
केरल हाईकोर्ट ने कहा हैं कि किसी महिला के फिगर (बॉडी स्ट्रक्चर) पर कमेंट करना सेक्शुअल हैरेसमेंट के बराबर है। जस्टिस ए बदरुद्दीन ने केरल राज्य विद्युत बोर्ड के एक पूर्व कर्मचारी की याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।
आरोपी ने ऑफिस में ही काम करने वाली एक महिला कर्मचारी की तरफ से दायर यौन उत्पीड़न के मामले को खारिज करने की मांग की थी।