लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया नोटिस, सुधीर ओझा ने दर्ज कराया था अपराधिक मुकदमा…

बिहार के मुजफ्फरपुर में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कोर्ट ने नोटिस जारी किया। बिहारियों को बलात्कारी बताने के मामले में नोटिस जारी किया है।
मुजफ्फरपुर में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ J.M फर्स्ट क्लास पस्चिमी के न्यायलय के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। लालू यादव ने सोशल मीडिया ‘X’ पर बिहार बलात्कार दर्जनों बार पोस्ट कर शेयर किया था। इस मामले में न्यायालय ने जांच का आदेश देते हुए BNSS 212 के तहत अंजली सिन्हा JM फर्स्ट क्लास के कोर्ट में स्तानन्तरण किया था। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। अधिबकता सुधीर ओझा ने बताया कि, लालू प्रसाद यादव द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने को लेकर मुजफ्फरपुर में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में 30 सितंबर 2024 को अपराधिक मुकदमा दर्ज कराया था। बीएनएस की धारा 352, 353 ,35, (2) ,(3),192,196 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। ACJM ने BNSS की धारा 212 में जांच के लिए निचली अदालत को भेजा था। न्यायालय ने इनके विरुद्ध नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नोटिस जारी किया है। वहीं, दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया था कि इनके अपने ‘X’ पोस्ट पर बिहार इज्कल टू बलात्कार कहकर बार बार पोस्ट किया गया है। इससे स्पष्ट है कि, जानबूझकर राजनीतिक लाभ के लिए इन्होंने समूचे बिहार वासियों को इस श्रेणी में ला दिया है। बलात्कारी बना दिया है। उन्होंने कहा कि, जब न्यूज देखा तो काफी भावना का ठेस पहुंचा। वहीं, करोड़ों बिहारी के भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। इसी से आहत होकर मुकदमा दर्ज कराया गया है।