राष्ट्रीय

रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए स्कूल की मांग पर बोला सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि शिक्षा में किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने अगले हफ्ते के लिए एक याचिका पर सुनवाई तय की है।

जिसमें केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे शहर में रोहिंग्या शरणार्थियों को सरकारी स्कूलों और अस्पतालों तक पहुंच प्रदान करें।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने शिक्षा में किसी भी भेदभाव के मुद्दे पर जोर देते हुए कहा कि न्यायालय सिर्फ यह जानना चाहता है।

कि ये रोहिंग्या परिवार कहां रह रहे हैं किसके घर में रह रहे हैं और उनका विवरण क्या है गैर सरकारी संगठन रोहिंग्या मानवाधिकार पहल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्विस ने कहा कि उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए एक हलफनामा दायर किया है और बताया है कि रोहिंग्या शरणार्थियों के पास यूएनएचसीआर (शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त) कार्ड हैं।

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