उत्‍तर प्रदेश

फर्जी LUCC कंपनी के चेयरमैन दिनेश उर्फ डी.के को वारंट-बी पर बाराबंकी से देहरादून लाई पौड़ी पुलिस

रिपोर्ट -अरुण पंत

LUCC से संबंधित गढ़वाल परिक्षेत्र के मुकदमों में माननीय_न्यायालय ने अभियुक्त का रिमांड किया स्वीकृत

LUCC से संबंधित गढ़वाल परिक्षेत्र के विभिन्न जनपदों में दर्ज अभियोगो के पर्यवेक्षण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह को पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है जिसमें समय-समय पर सभी विवेचकों की ऑनलाइन बैठक लेकर उन्हें लगातार इस मामले में त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है और ठोस साक्ष्य संकलन कर शेष अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार करने व उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने हेतु सभी विवेचकों को निर्देशित किया गया। LUCC से संबंधित अभियोगो में विवेचकों द्वारा इस प्रकरण में ठोस साक्ष्य संकलन व लगातार कुशल विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए अभियोग में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु सफल प्रयास किए जा रहे है।

इसी क्रम में पौड़ी पुलिस टीम द्वारा इस धोखाधड़ी में संलिप्त LUCC कंपनी के चेयरमैन के पद पर नियुक्त रहे व्यक्ति दिनेश सिंह उर्फ डीके जो कि जिला कारागार बाराबंकी उ0प्र0 में निरुद्ध था। उसका पुलिस टीम द्वारा बी वारंट दाखिल किया गया था इस अभियुक्त को पुलिस टीम के द्वारा बाराबंकी जेल से देहरादून लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली पौड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0-57/2024,धारा-420/120 बी भा.द.वि, उत्तराखण्ड जमाकर्ताओं के हितो का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानो मे) अधिनियम 2005, व 3/21( 3)buds act 2019 में, कोतवाली श्रीनगर में मु.अ. सं.- 09/2025, कोतवाली कोटद्वार में मु.अ.सं.- 49/2025 तथा अन्यत्र जनपदों में (कोतवाली ऋषिकेश में पंजीकृत मुकदमा, कोतवाली पटेल नगर में पंजीकृत अभियोग, जनपद टिहरी गढ़वाल में पंजीकृत अभियोग व सीबीसीआईडी में पंजीकृत अभियोग) इन सभी अभियोगों में LUCC धोखाधड़ी संबंधी विवेचना करने वाले विवेचकों द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय से वारंट बी जारी किया गया था और माननीय न्यायालय द्वारा उक्त सभी मामलों में अभियुक्त का रिमांड स्वीकार किया गया।

Neeraj Kumar Srivastava

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