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जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद जल्द शुरू होगी उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया

जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए चुनाव यथाशीघ्र कराना होगा। संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड 2 के अनुसार, उपराष्ट्रपति के निधन, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से होने वाली रिक्ति को भरने के लिए जल्द-जल्द चुनाव कराया जाएगा।

रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की पूर्ण अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। हालांकि, संविधान में इस बात का जिक्र नहीं है कि उपराष्ट्रपति की मृत्यु या कार्यकाल समाप्त होने से पहले त्यागपत्र देने की स्थिति में या जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा।

आपको बता दे की हाल ही में उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है जिसको लेकर जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा देने की बात कही है और उनके स्थान पर अव्यय स्थान रिक्त हो जाएगा इसके लिए अब चुनाव प्रक्रिया जारी की जाएगी और नए उपराष्ट्रपति की जल्द घोषणा की जाएगी।

क्या कहता है संविधान?

उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद, वे तब तक पद पर बने रह सकते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी पदभार ग्रहण नहीं कर लेता।

संविधान में एकमात्र प्रविधान उपराष्ट्रपति के राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य के संबंध में है, जो रिक्ति की अवधि के दौरान उपसभापति या भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत राज्यसभा का कोई अन्य सदस्य करता है।

उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के दिन से प्रभावी हो जाता है।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने एक बार फिर भारत के संसदीय ढांचे में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए संवैधानिक तंत्र की ओर ध्यान आकर्षित किया है। यद्यपि यह दुर्लभ है, परंतु उपराष्ट्रपति पद से मध्यावधि त्यागपत्र देना कोई नई बात नहीं है, तथा संविधान में आगे क्या होगा, इसके लिए स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किया गया है।

धनखड़ के तत्काल प्रभाव से पद छोड़ने के फैसले को राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 67(ए) के अनुसार औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है, जो स्वैच्छिक त्यागपत्र की अनुमति देता है।

saamyikhans

former crime reporter DAINIK JAGRAN 2001 and Special Correspondent SWATANTRA BHARAT Gorakhpur. Chief Editor SAAMYIK HANS Hindi News Paper/news portal/

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