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मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मिली राहत, सेशन कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक

माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को अधिकारियों को धमकी देने के एक मामले में बड़ी राहत मिली है। सत्र न्यायालय (सेशन कोर्ट) ने उनकी सजा के खिलाफ की गई अपील स्वीकार कर ली है और सजा पर रोक लगा दी है। इससे अब्बास अंसारी को अस्थायी तौर पर राहत मिल गई है।

यह मामला वर्ष 2022 का है, जब अब्बास अंसारी पर चुनाव के दौरान एक जनसभा में अधिकारियों को खुलेआम धमकी देने का आरोप लगा था। उन्होंने मंच से यह कहा था कि सत्ता में आने के बाद वह अधिकारियों से छह महीने का हिसाब लेंगे। इस बयान को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी।

हालांकि अब्बास अंसारी ने इस फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी। अब कोर्ट ने उनकी अपील मंजूर करते हुए सजा पर रोक लगा दी है। यह फैसला अब्बास अंसारी और उनके परिवार के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई आगामी सप्ताह में हो सकती है।

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former crime reporter DAINIK JAGRAN 2001 and Special Correspondent SWATANTRA BHARAT Gorakhpur. Chief Editor SAAMYIK HANS Hindi News Paper/news portal/

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