मेरठ

सुप्रीम कोर्ट का फौसल अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी स्टोरे करके रखना और देखना क़ानूनी अपराध माना जायेगा !

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर बड़ा फैसला दिया सुनाया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि चाइल्ड पोर्न देखना या उसे स्टोर करके रखना भी भी पोक्सो और आई. टी के तहत कानुनी अपराध माना जायेगा । चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं

पर दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या स्टोर करके रखना अपराध के में नहीं आता। हाईकोर्ट के इस फैसले को कई एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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