बीसीसीआई मामले के आदेश में संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अनुराग ठाकुर, दो सप्ताह बाद होगी याचिका पर सुनवाई।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर पहले के एक आदेश में बदलाव की मांग की है। इस आदेश में उन्हें क्रिकेट बोर्ड के मामलों से जुड़े रहने से रोकने का निर्देश दिया गया था।मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची की पीठ ने अनुराग की याचिका पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करने पर सहमति जताई। अनुराग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया ने पीठ को बताया कि दो जनवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अनुराग ठाकुर तत्काल प्रभाव से बीसीसीआई के कामकाज से खुद को अलग रखें और उनके विरुद्ध अवमानना तथा झूठी गवाही (परजरी) की कार्यवाही भी शुरू की गई थी।पटवालिया ने कहा कि यह आदेश मुझे सुने बिना पारित किया गया था। हालांकि, बाद में इस न्यायालय ने अवमानना और परजरी की कार्यवाही को समाप्त कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि सीज एंड डिसिस्ट (कार्य से दूर रहने) संबंधी निर्देश में संशोधन किया जाए। पीठ ने पटवालिया से कहा कि इस मामले की।



