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पाकिस्तान कोर्ट ने तोशाखाना-2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल कैद व भारी जुर्माना ठोंका

तोशाखाना मामला विदेशी प्रतिनिधियों से मिले तोहफों को सरकारी खजाने (तोशाखाना) में जमा न करने से जुड़ा है। इमरान खान पर सऊदी अरब से मिले महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट को कम कीमत पर खरीदकर रखने का आरोप लगा।विशेष अदालत ने इमरान को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 409 के तहत 10 साल और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के तहत 7 साल की सजा दी। बुशरा बीबी को भी यही सजाएं मिलीं। दोनों पर कुल 1.64 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया गया, न भरने पर अतिरिक्त कैद।अदालत का फैसलाजज शाहरुख अर्जुमंद ने सुनवाई के दौरान फैसला सुनाया, जहां इमरान पहले से बंद थे। अदालत ने उम्र व लिंग को ध्यान में रख नरमी बरती, लेकिन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताने वाले बचाव को खारिज किया। वकीलों ने हाईकोर्ट में अपील का संकेत दिया।



