राष्ट्रीय
पाकिस्तानी जो भारत छोड़ने की निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं करेंगे उन्हे होगी 3 साल की सजा

केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित समयसीमा के भीतर भारत नहीं छोड़ने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया जाएगा और उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। इस अपराध के लिए उन्हें तीन वर्ष तक के कारावास या अधिकतम तीन लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया था। सार्क वीजा धारकों के लिए भारत छोड़ने की समयसीमा 26 अप्रैल निर्धारित की गई थी।
मेडिकल वीजा धारकों के लिए समयसीमा 29 अप्रैल है। जबकि 12 श्रेणियों के वीजा धारकों के लिए समयसीमा 27 अप्रैल थी जिनमें आगमन पर वीजा, कारोबारी, फिल्म, पत्रकार, ट्रांजिट, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, यात्रा, समूह पर्यटन, तीर्थयात्रा एवं समूह में तीर्थयात्रा वीजा शामिल हैं।