राष्ट्रीय

रियल मनी गेमिंग बिल 2025: पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स पर अब सख्त रोक व सजा

भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक नया कानून, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025, लागू कर दिया है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन रियल मनी गेम्स (जैसे रम्मी, पोकर, फैंटेसी स्पोर्ट्स आदि) को पूरी तरह प्रतिबंधित करना और युवा वर्ग को जुआ, लत, मनी लॉन्ड्रिंग व धोखाधड़ी से बचाना है।

इस कानून के तहत अब रियल मनी गेम्स बनाने, चलाने या प्रमोट करने वालों को तीन साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना सहन करना होगा। इसके अलावा ऐसे गेम्स के विज्ञापन देने पर दो साल की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस कानून से बैंक और वित्तीय संस्थानों को भी निर्देश दिया गया है कि वे इन गेम्स के लिए लेन-देन की सुविधा न दें।

कानून के अनुसार रियल मनी गेम्स पर सख्त प्रतिबंध लगेगा और इसकी जांच, गिरफ्तारी या गेम बंद करने के आदेश बिना वारंट के भी दिए जा सकेंगे। सरकार ने एक विशेष “भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण” बनाने का प्रस्ताव रखा है जो ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करेगा।

इस नए कानून से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव आया है। Dream11, MPL जैसे बड़े रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ने अपने कैश बेस्ड गेम्स को बंद कर दिया है और अब वे कैज़ुअल या सब्सक्रिप्शन आधारित गेमिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

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former crime reporter DAINIK JAGRAN 2001 and Special Correspondent SWATANTRA BHARAT Gorakhpur. Chief Editor SAAMYIK HANS Hindi News Paper/news portal/

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